शिक्षा विभाग:- शिक्षिका सस्पेंड़ नेटवर्किंग कंपनी के प्रचार करने वाली शिक्षिका पर गिरी गाज,

शिक्षा विभाग:- शिक्षिका सस्पेंड़ नेटवर्किंग कंपनी के प्रचार करने वाली शिक्षिका पर गिरी गाज,
रायपुर:- नेटवर्किंग मार्केटिंग में शामिल शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि शिक्षिका स्कूल छोड़ नेटवर्किंग कंपनी का प्रचार प्रसार करती थी। शिक्षिका के खिलाफ आयी रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गयी है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जिला जशपुर के पत्थलगांव विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बागबहार स्कूल का है, जहां शिक्षिका जयमीला लकड़ा को विद्यालयीन समय में अनुशासनहीनता और नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर की गई, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पाया गया कि लकड़ा विद्यालयीन समय का पालन नहीं कर रही थीं। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह डांस करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार करती नजर आ रही हैं।
प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जयमीला लकड़ा का यह आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत है और इससे छात्रों के अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए गए, जिसके चलते उन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 और नियम 07 के उल्लंघन का दोष सिद्ध हुआ है।
निलंबन आदेश के तहत, लकड़ा को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इस मामले ने शिक्षा विभाग और सोशल मीडिया दोनों में हलचल मचा दी है। शिक्षकों से जहां समाज एक आदर्श की अपेक्षा करता है, वहीं इस तरह के वायरल वीडियो और अनुचित प्रचार उनकी पदीय मर्यादा और शैक्षणिक जिम्मेदारियों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य के समय और दायित्वों से विमुख होकर निजी प्रचार या व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





